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बिहार के मंत्री पद पर संकट: सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
Tara Tandi
30 July 2026 3:23 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बिहार सरकार को यह बताना होगा कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना छह महीने से ज़्यादा समय से अपने पद पर कैसे बने हुए हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत के सामने इस मामले का ज़िक्र करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि छह महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और दीपक प्रकाश बिहार विधानसभा या विधान परिषद के लिए चुने न जाने के बावजूद मंत्री पद पर बने हुए हैं।
वकील ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा, "माई लॉर्ड, अब छह महीने से ज़्यादा हो गए हैं और वह मंत्री बने हुए हैं।"
बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने CJI कांत की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि यह मामला पहले से ही 27 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्टेड है और सुनवाई को पहले करने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया।
CJI कांत ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से कानून से जुड़ा है और राज्य सरकार को उस संवैधानिक आधार के बारे में बताना होगा जिसके तहत किसी ऐसे व्यक्ति को छह महीने से ज़्यादा समय तक मंत्री बने रहने की अनुमति दी गई, जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
यह याचिका दीपक प्रकाश के राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद बिहार के पंचायती राज मंत्री के तौर पर बने रहने की संवैधानिक वैधता से जुड़ी है।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता और व्हिसलब्लोअर राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया था, जिसमें बिहार में नई सरकार बनने के बाद दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री बनाए जाने को चुनौती दी गई थी।
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164(4) से जुड़ा एक अहम संवैधानिक सवाल उठाया गया है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री के तौर पर काम करने की इजाज़त देता है जो विधायक नहीं है, लेकिन उसे छह महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना ज़रूरी होता है।
याचिका के अनुसार, दीपक प्रकाश को पहली बार 20 नवंबर, 2025 को बिहार कैबिनेट में शामिल किया गया था, जबकि वे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।
15 अप्रैल को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफ़े के बाद मंत्रिपरिषद भंग हो गई थी। इसके बाद, 7 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली नई सरकार में दीपक प्रकाश को फिर से पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया गया, जबकि उन्होंने तब तक किसी भी सदन की सदस्यता हासिल नहीं की थी।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह दोबारा नियुक्ति संवैधानिक शक्ति का गलत इस्तेमाल है, जिसका मकसद आर्टिकल 164(4) के तहत गैर-विधायक मंत्री को मिलने वाली छह महीने की समय-सीमा को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाना है।
सुप्रीम कोर्ट के 2001 के 'एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य' मामले के फैसले का हवाला देते हुए, याचिका में कहा गया है कि आर्टिकल 164(4) के तहत मिलने वाली संवैधानिक छूट एक बार मिलने वाली सुविधा है और इसे इस्तीफे, मंत्रालय बदलने, कैबिनेट में फेरबदल या दोबारा नियुक्ति के ज़रिए बार-बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
PIL में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति असंवैधानिक और अमान्य है। साथ ही, 'को वारंटो' (अधिकार-पृच्छा) रिट जारी करने की भी मांग की गई है ताकि यह पूछा जा सके कि वे किस अधिकार के तहत मंत्री पद पर बने हुए हैं।
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